Income Tax Bill: जब हम जिंदगी के एक नए पड़ाव पर पहुंचते हैं और रिटायरमेंट का सुखद समय आता है, तो आर्थिक सुरक्षा की चिंता स्वाभाविक होती है। इसी चिंता को ध्यान में रखकर संसद ने हाल ही में इनकम टैक्स बिल 2025 पारित किया है, जो पुराने टैक्स कानूनों को नया रूप देकर पेंशनर्स के लिए कई खास छूट और फायदे लेकर आया है। यह बिल लोकसभा में मंजूर हो चुका है और अब राज्यसभा की मंजूरी व राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। आइए जानें इस नए बिल में पेंशनर्स के लिए क्या-क्या अहम बातें हैं, जो आपकी आर्थिक योजना को बेहतर बना सकती हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे

नए बिल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के सब्सक्राइबर्स को टैक्स राहत का प्रावधान किया गया है। अब अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत UPS के सदस्य हैं, तो रिटायरमेंट के समय आपकी कुल पेंशन राशि का 60% तक का हिस्सा टैक्स फ्री रहेगा। यह फायदा न केवल नियमित रिटायरमेंट पर, बल्कि वॉलेंटरी या कुछ विशेष प्रकार की जल्दी सेवानिवृत्ति पर भी लागू होगा। यह नियम 24 जनवरी 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना के तहत मान्य होगा। इससे पहले ये छूट केवल कुछ मामलों में मिलती थी, लेकिन अब यह सभी योग्य पेंशनर्स के लिए उपलब्ध होगी।
रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट पर टैक्स छूट
बिल में “रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट” के लिए भी टैक्स छूट की व्यवस्था की गई है। अगर कोई पेंशनर ऐसी खाता व्यवस्था में निवेश करता है जो किसी अधिसूचित देश में स्थित है, तो उस खाते से होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगेगा। यह प्रावधान उन लोगों के लिए राहत की बात है जो विदेशों में निवेश करते हैं या जिनकी पेंशन की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है। इससे उनकी आय पर टैक्स बोझ कम होगा और आर्थिक मजबूती बढ़ेगी।
कम्यूटेड पेंशन पर पूरी टैक्स छूट
कम्यूटेड पेंशन यानी वह राशि जो पेंशनर एकमुश्त लेकर अपनी पेंशन को कम करता है, इस पर अब पूरी तरह टैक्स छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ही थी, लेकिन अब नया बिल सभी के लिए यह राहत लेकर आया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसने सरकारी मान्यता प्राप्त पेंशन योजना में निवेश किया है, वह कम्यूटेड पेंशन की राशि पर टैक्स नहीं देगा। यह बदलाव पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और उनकी सेवानिवृत्ति की वित्तीय योजना को अधिक सुदृढ़ बनाएगा।
पेंशन योजना से आंशिक निकासी पर स्पष्टता
पेंशन योजनाओं से समय से पहले आंशिक निकासी की स्थिति में टैक्स कैसे लगेगा, इस बात को लेकर पहले कई विवाद होते थे। नया इनकम टैक्स बिल 2025 इस मामले में स्पष्ट नियम लेकर आया है जिससे टैक्स संबंधी जटिलताएं और विवाद कम होंगे। यह स्पष्टता पेंशनर्स को अपनी बचत और निकासी की योजना बेहतर तरीके से बनाने में मदद करेगी और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस कराएगी।
परिवार पेंशन पर टैक्स छूट जारी

परिवार पेंशन के मामले में भी बिल ने पुरानी व्यवस्था को बनाए रखा है। इसके तहत परिवार को मिलने वाली पेंशन से या तो एक-तिहाई राशि या ₹15,000 (जो भी कम हो) को टैक्स की दृष्टि से छूट दी जाएगी। इससे परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलती रहेगी और उन्हें अनावश्यक टैक्स बोझ से बचाया जा सकेगा। यह प्रावधान पेंशनर्स के परिवारों के लिए स्थिरता का आधार है।[Related-Posts]
इनकम टैक्स बिल 2025 पेंशनर्स के लिए एक राहत भरा कदम है जो पुराने टैक्स कानूनों को आधुनिक बनाकर उनकी आर्थिक सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देता है। इस बिल के लागू होने से पेंशनर्स को कई प्रकार की टैक्स छूट और फायदे मिलेंगे, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति की जिंदगी बेहतर और खुशहाल बनेगी। हालांकि, यह बिल अभी राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके पास होने के बाद ये नियम देश के हर पेंशनर के लिए लागू हो जाएंगे।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसे किसी कानूनी या टैक्स सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। टैक्स से संबंधित सही और अपडेटेड जानकारी के लिए कृपया योग्य टैक्स विशेषज्ञ से संपर्क करें या आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट देखें।
Also Read:
New hope in Parliament Monsoon Session: सोमवार को पेश होने वाला संशोधित आयकर विधेयक
आज आएगा AP EAMCET 2025 Seat Allotment Result: Direct Link और Steps यहां दे
UPPSC RO-ARO exam से पहले आया जरूरी अपडेट, अभ्यर्थी जरूर जानें ये जानकारी


